ST-SC वर्ग के 50-60 वर्ष आयु वर्ग महिलाओं को मिलेगा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन
महिलाओं, ST-SC वर्ग के 50-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ।
अब महिलाओं, ST-SC वर्ग के 50-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ।
◆ गोड्डा जिले में दिनाक 20.02.2024 से 22.02.2024 तक विभिन्न पंचायतों में किया जाएगा शिविर का आयोजन।
◆ पंचायतवार शिविर आयोजित कर प्राप्त किए जाएंगे आवेदन।
◆ दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक शिविर का होगा आयोजन।
◆ योग्य लाभुकों को शत् प्रतिशत योजना से आच्छादित करने का निर्देश।
◆ जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया है तो भी कर सकेंगे पेंशन योजना के लाभ के लिए आवेदन।
◆ 14-19-फरवरी 2024 तक जिले में व्यापक प्रचार प्रसार करने के दिए गए निर्देश।
◆ जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया है तो भी कर सकेंगे आवेदन।
◆ मिशन मोड में प्राप्त आवेदनों की एंट्री का निर्देश।
◆ किसी भी परिस्थिति में गलत लाभुकों का चयन ना हो।
अब राज्य की महिलाओं, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 50-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को भी मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। योग्य लाभुकों को शत प्रतिशत योजना से आच्छादित करने हेतु पंचायतवार शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। अभियान अंतर्गत योग्य लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ दिए जाने को लेकर उपायुक्त महोदय ,गोड्डा के द्वारा जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
वर्तमान में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है, लेकिन अब राज्य की महिलाओं, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 50-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को भी मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। उपायुक्त, महोदय के द्वारा दिनांक 14 फरवरी से 19 फरवरी 2024 तक अभियान का पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रचार का निर्देश दिया गया है। मुख्य रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा प्रचार प्रसार कराते हुए उपायुक्त महोदय ने संभावित लाभुकों को पेंशन आवेदन प्रपत्र वितरण निश्चित रूप से सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने आवेदन के लिए प्रचार-प्रसार करने और आवेदन पत्र संग्रहण में मुखिया और पंचायत समिति सदस्य का भी सहयोग लेने का निर्देश दिया है। पेंशन आवेदन प्रपत्र का वितरण आवेदक से मतदाता फोटो पहचान पत्र की प्रति प्राप्त कर BLO के सहयोग से किया जाएगा। पंचायतवार शिविर का आयोजन जिले के विभिन्न प्रखंडों और अंचल में दिनांक 20-22 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। शिविर का समय दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा।
उपायुक्त महोदय के द्वारा पंचायतवार आयोजित किए जाने वाले शिविरों में आवेदन पंजी संधारित करने का निर्देश दिए गए है। सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से सभी पंचायत और वार्ड स्तर तक पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्र प्रारूप उपलब्ध कराने को उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है। साथ ही आवेदकों को पावती रसीद भी निश्चित रूप से उपलब्ध कराने को कहा गया है।
नए संकल्प के आलोक में आवेदन करते समय यदि किसी पुरुष आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए दिए गए ऑनलाइन आवेदन की पावती रसीद के साथ पेंशन आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। ऐसे आवेदन पत्र का निष्पादन प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात स्वीकृत/अस्वीकृत करेंगे।
उपायुक्त महोदय द्वारा शिविर में प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि NSAP-PPS पोर्टल पर 20 फरवरी से 26 फरवरी तक मिशन मोड पर कराए जाने का निर्देश दिया गया है। ससमय कार्य के निष्पादन के लिए उपायुक्त ने अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था भी करने को कहा है।
अभियान के अंतर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को विभाग के निर्देशों का शत् प्रतिशत अनुपालन करते हुए प्रत्येक दिन प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश उपायुक्त महोदय द्वारा दिया गया है। अभियान की सफलता में आ रही बाधाओं का तत्काल निराकरण करते हुए उपायुक्त महोदय के द्वारा यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में गलत लाभुकों का चयन ना हो।
उपायुक्त महोदय, गोड्डा के द्वारा निदेश दिए गए कि इस अभियान में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किए जाएं।
इस योजना के तहत् समाज के वंचित, पिछड़े एवं असहाय तबके के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कार्यान्वित है। इसके तहत राज्य के वृद्धों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों, आदिम जनजाति समूह के परिवारों को प्रतिमाह 1000/- की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विभागीय संकल्प द्वारा सर्वजन पेंशन योजनान्तर्गत निम्नांकित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्राप्त है : -
1 - मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना।
2 - मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना।
3 - स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना।
4 - HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना।
What's Your Reaction?