नूपुर शर्मा के खिलाफ हेट स्पीच देने में मौलवी हुसैन चिश्ती बरी, जेल से बाहर आकर कहा- 'आखिरकार...'

Jul 17, 2024 - 02:53
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नूपुर शर्मा के खिलाफ हेट स्पीच देने में मौलवी हुसैन चिश्ती बरी, जेल से बाहर आकर कहा- 'आखिरकार...'
राजस्थान हाई कोर्ट ने सैयद हुसैन चिश्ती को किया बरी

Syed Gohar Hussain Chishti Acquitted: राजस्थान की एक कोर्ट ने साल 2022 के 'सर तन से जुदा' नारे मामले में बड़ा फैसला लेते हुए दरगाह मौलवी सैयद गौहर हुसैन चिश्ती को बरी कर दिया है. इसी के साथ और पांच अन्य को भी बरी किया गया है, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर उनके कथित बयान को लेकर पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ एक विरोध रैली में कथित तौर पर 'सर तन से जुदा' नारा लगाया था. 

जेल से बाहर आ कर हुसैन चिश्ती ने बयान दिया और कहा, "मेरे मामले में न्याय मिल गया है." गौरतलब है कि 17 जून, 2022 को अजमेर दरगाह के मुख्य द्वार पर दिए गए नफरत भरे भाषण के सिलसिले में बरी होने के बाद अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती ने सरकार को धन्यवाद दिया. 

अजमेर दरगाह के दरवाजे पर लगाए गए थे आपत्तिजनक नारे
जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 में बीजेपी से निष्कासित पूर्व नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया गया था. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के दरवाजे पर नूपुर शर्मा के खिलाफ 'सर तन से जुदा' के नारे लगाए गए थे. दरअसल, 2022 में नुपुर शर्मा पर पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था, जिससे नराज खादिम हुसैन चिश्ती समेत कई लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया था. 

'अदालत के फैसले के खिलाफ उठाएंगे आवाज'- सरकारी वकील
सरकारी वकील गुलाम नाजमी ने कहा कि अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती, तजीम सिद्दीकी, फारूक जमाली, नासिर, रियाज हसन और मोईन को अदालत ने बरी कर दिया है. सभी आरोपियों को सारी धाराओं में बरी कर दिया गया है. एडवोकेट ने कहा कि इस आदेश की जांच के बाद फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी. मुकदमा अजमेर में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में हुआ. 

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