झारखण्ड संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मिलेगा मातृत्व अवकाश
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने संविदा कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी, पात्र महिलाओं को 180 दिन का लाभ
झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने संविदा कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश की अनुमन्यता प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस निर्णय के बाद संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को अब मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पूर्व में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं मिलता था।
इस निर्णय के अनुसार, पात्र महिला कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह लाभ वे महिला कर्मी प्राप्त करेंगी जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी होंगी। इसका मतलब है कि उन्हें अब 180 दिन की मातृत्व अवकाश का अनुमान्य लाभ मिलेगा। यह लाभ उन्हें दो जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर अनुज्ञेय नहीं होगा। संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा, ताकि महिला कर्मी मातृत्व अवकाश के दौरान आरामपूर्वक रह सकें।
यह निर्णय संविदा कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति प्रदान करता है, जो उन्हें महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा करता है और समाज में जातीय और लिंगानुपात के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
संविदा कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश का यह निर्णय एक गर्व का समय है और झारखंड राज्य में महिलाओं की प्रगति, समानता, और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समाज की विकास और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है और महिलाओं को अधिक संघर्ष और उच्चतम सम्मान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करेगा।
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