खूंटी में लगा पटाखे जलाने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध जाने क्यों
नुमंडल पदाधिकारी, श्री अनिकेत सचान द्वारा दिपावली पर्व के असवर पर आईओसीएल, खूँटी टर्मिनल के आस-पास 500 मीटर के परिसर में आकाशगामी पटाखे जलाने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है
अनुमंडल पदाधिकारी, श्री अनिकेत सचान द्वारा दिपावली पर्व के असवर पर आईओसीएल, खूँटी टर्मिनल के आस-पास 500 मीटर के परिसर में आकाशगामी पटाखे जलाने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
IOCL, खूँटी टर्मिनल (विपणन प्रभाग) परिसर को झारखण्ड राज्य के अधिसूचना से आतिशबाजी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है,जहाँ बड़ी मात्रा में अत्यंत प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थो का भण्डारण है।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिपावली पर्व के अवसर पर आईओसीएल टर्मिनल, खूँटी परिसर के 500 मीटर की परिधि क्षेत्र में निम्न निषेधाज्ञा किया गया जो दिपावली वर्ष 2023 अवसर पर दिनांक 12.11.2023 एवं 13.11.2023 को आईओसीएल टर्मिनल, खूँटी परिसर के 500 मीटर की परिधि क्षेत्र में आकाशगामी पटाखे और आतिशबाजी करना प्रतिबंधित रहेगा। आईओसीएल परिसर में अत्यंत प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण है, जहां पटाखा जलाने / आतिशबाजी करना प्रतिबंधित रहेगा।
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