कहाँ चला बाल श्रम रोकथाम अभियान
श्रम अधीक्षक दिनेश भगत द्वारा बाल श्रम के रोकथाम का सघन अभियान विभिन्न होटल,रेस्तरां एवं रेलवे स्टेशन के परिसर में अवस्थित होटल में निरीक्षण कर सभी होटल में चाइल्ड लेबर से संबंधित नोटिस चिपकने का निर्देश दिया गया
म अधीक्षक दिनेश भगत द्वारा बाल श्रम के रोकथाम का सघन अभियान विभिन्न होटल,रेस्तरां एवं रेलवे स्टेशन के परिसर में अवस्थित होटल में निरीक्षण कर सभी होटल में चाइल्ड लेबर से संबंधित नोटिस चिपकने का निर्देश दिया गया। किसी भी होटल रेस्तरां में बाल श्रम यदि नियोजित की जाती है तो वैसे स्थिति में उनके विरुद्ध चाइल्ड लेबर के सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। बाल एवं किशोर चाइल्ड लेबर (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र एवं खतरनाक नियोजनों में 18 वर्ष आयु वर्ग का नियोजित पाया जाता है तो उल्लंघन की स्थिति में 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास का सजा या दोनों से दण्डित हो सकते है।
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