बाल मजदूर रखा तो होगी कड़ी कार्रवाई: अनिल रंजन
बाल मजदूर रखा तो होगी कड़ी कार्रवाई: अनिल रंजन
कोडरमा में श्रम विभाग ने बाल मजदूरों की मुक्ति के लिए विशेष अभियान शुरू किया है, यह अभियान पूरे जून माह तक चलेगा। इसी क्रम में श्रमायुक्त अनिल रंजन ने झुमरी तिलैया स्थित वरदान स्वीट्स, राज स्वीट्स, महाराजा लाइन होटल, शिवम लाइन होटल व संतोष होटल का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान बाल श्रम का कोई मामला नहीं मिला उन्हें खबर मिली थी की या सब होटल में बच्चे काम करते हैं ।
श्रम आयुक्त ने कहा कि बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 12 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करना और 14 से 18 वर्ष के बीच के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में लगाना सख्त वर्जित है। INR 20,000 से INR 50,000 या 6 महीने से 2 साल तक कारावास।
बाल श्रम से संबंधित शिकायत या जानकारी के लिए आम जनता टोल फ्री नंबर 18003456526 पर कॉल कर सकती है।
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