वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS): कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS): कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत
बिजली विभाग द्वारा चलाई जा रही "वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS)" के तहत, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर राहत दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, जमताड़ा जिले के 314 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है, जिससे कुल 11 लाख 90 हजार 324 रुपये की राहत प्राप्त हुई है। यह योजना लोगों को बड़ी राहत प्रदान कर रही है। यह योजना बिजली विभाग की कठिनाइयों का समाधान भी कर रही है।
योजना के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए, उपायुक्त श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा०प्र०से०) के निर्देशानुसार बिजली विभाग द्वारा जागरूकता रथ के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, और सूचना और जनसंपर्क कार्यालय, जामताड़ा द्वारा फ्लैक्स/बैनर के माध्यम से भी प्रचार किया गया है।
"वन टाइम सेटलमेंट स्कीम" क्या है?
"वन टाइम सेटलमेंट स्कीम" के तहत, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल के ब्याज (डीपीएस) को माफ किया जाएगा। ब्याज की राशि माफी के बाद, लंबित बिजली बिल की राशि को अधिकतम 5 किस्तों में कोई भी ग्रामीण उपभोक्ता जमा कर सकेगा। अगर कोई उपभोक्ता एक ही बार में इसका भुगतान करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। इसके साथ ही, कृषि कनेक्शन के बकाया राशि का भुगतान करने पर भी ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी।
उपायुक्त द्वारा जिलेवासियों से अपील, अधिक से अधिक योजना का लाभ लें
उपायुक्त श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज ने आम जनता से इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 30 जून तक लोग बिजली बिल जमा करते समय अपना डिले पेमेंट सर्चार्ज माफ करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की गई है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं।
योजना का लाभ किसे मिलेगा?
कार्यपालक अभियंता ने बताया कि इस योजना के तहत, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलोवॉट तक कृषि/सिंचाई (आईएएस-1 निजी) क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, साथ ही कृषि और सिंचाई कनेक्शन के बकाया राशि के साथ लीगल नोटिस वाले उपभोक्ताओं को भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा।
योजना का कार्यान्वयन कब तक होगा?
कार्यपालक अभियंता ने बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक लागू होगी। उन्होंने कहा है कि अगर आपने वैध बिजली मीटर से 100 यूनिट से कम खपत की है, तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा।
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