रांची में 90 अवैध मकानों को ध्वस्त किया जाएगा - Jharkhand High Court
जल निकायों की रक्षा और पर्यावरण मानदंडों को लागू करने के उद्देश्य से, रांची प्रशासन हिनू-हरमू नदी और कांके बांध क्षेत्र में बने 90 अवैध घरों को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। झारखंड हाई कोर्ट
एक जिनहित के मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रांची जिला प्रशासन हिनू-हरमू नदी और कांके बांध क्षेत्र में अवैध रूप से बने 90 घरों को ध्वस्त करने की तैयारी कर रहा है। यह कार्रवाई जल निकायों की रक्षा और पारिस्थितिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक पहल के हिस्से के रूप में आती है।
प्रशासन ने इन निर्माणों को अतिक्रमण के रूप में पहचाना है और मालिकों को तुरंत नोटिस जारी किया है, उनसे विध्वंस शुरू होने से पहले परिसर खाली करने और अपना सामान हटाने का आग्रह किया है। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए घरों को अवैध माना गया है और प्रशासन इस स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। क्षेत्र के निवासियों को उचित चेतावनी दी गई है, और उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही विध्वंस की कार्रवाई शुरू करेगा।
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